स्थानीय मुसलमान समुदाय के दबाव के कारण पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाने का लगाया आरोप !
मीरारोड (जिला ठाणे) : हनुमान जयंती के दिन यहां के नयानगर क्षेत्र में लोढा मार्ग पर स्थित मोहम्मदी मस्जिद के पास से कुछ हिन्दू युवक हाथ में भगवा ध्वज लेकर दोपहिया वाहनों से ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाते हुए जा रहे थे । इस प्रकरण में पुलिस ने ४ हिन्दू युवकों को बंदी बनाया था । वहां उपस्थित मुसलमान समुदाय के दबाव के कारण यह गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसा ज्ञात हुआ है । १० अप्रैल को न्यायालय ने इन युवकों को जमानत पर छोडा है । ‘हिन्दू टास्क फोर्स’ के संस्थापक तथा धर्मप्रेमी अधिवक्ता खुश खंडेलवाल ने इन युवकों की निशुल्क कानूनी सहायता की । (ऐसे हिन्दू अधिवक्ता ही हिन्दू धर्म की शक्ति हैं ! – संपादक)
On 06.04.2023, 4 Hindu boys were arrested by Police for raising slogan Jai Shree Ram& waiving saffron flag on public road near Mohammadi Masjid in Nayanagar,Mira-Bhy,Thane.
I provided free legal help to Hindu boy Gyani Rawal (Acc no.1). Court ystrdy granted bail to all the boys. pic.twitter.com/t19uVFBCqa
— Adv. Khush Khandelwal 🇮🇳 (@AdvKhushHTF) April 11, 2023
जिस परिसर में यह घटना हुई, वह मुसलमानबहुल क्षेत्र है । इस घयना में ये हिन्दू युवक जब दोपहिया वाहन से जा रहे थे, उस समय वहां उपस्थित मुसलमानों की भीड ने उन्हें पकडकर उन्हें पुलिस को सौंप दिया । कुछ ही समय में उसी परिसर में गश्त लगा रहे पुलिसकर्मी भी घटनास्थल पहुंच गए तथा उन्होंने आई.पी.सी. की धारा १५३ ए (विशिष्ट धर्म, समूह अथवा वंश पर आघात करना), १४३ एवं १२० के अंतर्गत प्राथमिकी पंजीकृत की ।
इस घटना के विषय में प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता खुश खंडेलवाल ने कहा,१. ‘जय श्रीराम’ के नारे देने के कारण बंदी बनाना, वह चाहे धारा ‘१५३’ हो अथवा अन्य किसी भी धारा के अंतर्गत नहीं आता । यदि ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाना अपराध प्रमाणित होता हो, तो प्रतिदिन भोंपुओं ने अजान देकर हिन्दुओं की पूजा में बाधा उत्पन्न करना, साथ ही ध्वनिप्रदूषण कर सभी नागरिकों को कष्ट पहुंचाने के प्रकरण में मस्जिदों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए । २. कश्मीर से कन्याकुमारीतक भारत देश ‘प्रादेशिकदृष्टि से धर्मनिरपेक्ष’ माना जाता है; इसलिए ‘अमुक क्षेत्र मुसलमानबहुल है’, यह कारण देकर वहां से विचरण करनेवाले हिन्दू धर्मियों अथवा अन्य पंथियों पर अपराध पंजीकृत करना अनुचित है । ३. अपराध पंजीकृत कर हिन्दुओं को जानबूझकर कष्ट पहुंचानेवालों के विरुद्ध हमारी कानूनी लडाई जारी रहेगी । |
संपादकीय भूमिका
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