विशेष न्यायालय ने निर्दोष ठहराया था !
चेन्नई (तमिलनाडु) – मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायालय के एक अधिकारी को पद का दुरुपयोग कर एक व्यक्ति के साथ ४० सहस्र रुपए की धोखाधडी करने के प्रकरण में ३ वर्ष सश्रम कारावास का दंड सुनाया है । अधिकारी ने संबंधित व्यक्ति को नौकरी देने का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ धोखा किया था । वर्ष २०१५ में एक विशेष न्यायालय ने इस अधिकारी को निर्दोष ठहराया था । इस अधिकारी का नाम इवी.डी. मोहनकृष्णन है । उसके ऊपर ५ सहस्र रुपए का दंड भी लगाया गया है ।