बिहार में ५ वर्षीय लडकी का बलात्कार करने वाले को पंचायत द्वारा ५ उठक-बैठक का दंड !

बिहार का जंगलराज !

प्रतिकात्मक छायाचित्र

पाटलीपुत्र (बिहार) – एक ५ वर्षीय लडकी का बलात्कार करने वाले आरोपी को गांव की पंचायत ने केवल ५ उठक-बैठक का दंड देकर छोड दिया । इस दंड का वीडियो सामाजिक माध्यमों पर बडी मात्रा में प्रसारित होने पर संबंधित लोगों पर चारों ओर से टिप्पणियां होने लगीं । इस कारण बलात्कारी व्यक्ति पर कार्यवाही होने की बात दिखाई दे रही है । वैसे तो भारत में अवयस्क लडकी का बलात्कार करने वालों पर ‘पॉक्सो’ कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान भी है ।

१. नवादा जिले में अकबरपुर तहसील के कन्नौज गांव में २१ नवंबर के दिन बलात्कार की घटना हुई । अरुण पंडित नामक आरोपी जिसका व्यवसाय मुर्गी पालन है, ने पीडिता को लालच दिखाकर मुर्गी पालन के शेड में उसका बलात्कार किया ।

२. लडकी ने घर जाकर अभिभावकों को यह बात बताई । इसके उपरांत परिवार वालों के द्वारा पुलिस में शिकायत लिखवाने का प्रयास करने पर यह प्रकरण गांव में ही दबाने का प्रयास हुआ । इसके पीछे एक पूर्व सरपंच का हाथ बताया जा रहा है ।