आंध्रप्रदेश सरकार के शिक्षा शुल्क बढाने के निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगिति

नई देहली – शिक्षा, मुनाफा कमाने का व्यवसाय न होने के कारण शिक्षा शुल्क (ट्यूशन फी) सहन करने योग्य होनी चाहिए, ऐसी टिप्पणी उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिए एक निर्णय में की । उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज का शिक्षा शुल्क बढाए जाने के आंध्रप्रदेश सरकार के निर्णय को स्थगिति दी ।
Education not a business to earn profit, tuition fee must be affordable: Supreme Court https://t.co/8dgMxhnXP0
— TOI India (@TOIIndiaNews) November 8, 2022
आंध्रप्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों का वार्षिक शिक्षा शुल्क २४ लाख रुपए तक बढाने का निर्णय लिया था । विद्यार्थियों ने सरकार के इस निर्णय को आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी । इस प्रकरण की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय ने ‘शुल्क नियामक समिति’ की सिफारिश के बिना शुल्क नहीं बढा सकते ,ऐसा स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार के निर्णय को स्थगिति दी । उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरोध में सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी । इस पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एम.आर.शाह और न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की दो सदस्यीय खंडपीठ ने पहले निर्धारित शुल्क को ७ गुना बढाए जाने के आंध्रप्रदेश सरकार के निर्णय को अयोग्य बताते हुए आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को जारी रखा ।
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