नई देहली – केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा इंटरनेट सेवापूर्ति करनेवालों को पोर्नाेग्राफी से (अश्लील चलचित्र से) संबंधित ६७ संकेतस्थल बंद करने का आदेश दिया गया है । सूचना प्रसारण तंत्रज्ञान नियमों का उल्लघंन करने के कारण देश के २ उच्च न्यायालयों के आदेश के आधार पर यह कार्यवाही की गई है । दूरसंचार विभाग द्वारा इंटरनेट सेवा देनेवालों को ४ पत्र भेजे गए हैं, जिनमें कुल मिला कर ६७ संकेतस्थलों पर कार्यवाही करने का आदेश है ।
The Indian government has ordered internet companies to block 67 pornographic websites following court orders and for violating the new IT rules that were issued in 2021https://t.co/OWCw5pDxMN
— WION (@WIONews) September 30, 2022
वर्ष २०१५ में सरकार ने इसी पद्धति से अस्थायी स्वरूप में ८८ पोर्न संकेतस्थलों पर कार्यवाही की थी । इस विषय में सर्वाेच्च न्यायालय में चुनौती देने पर सरकार ने कुछ समय पश्चात यह प्रतिबंध उठा लिया तथा केवल छोटे बच्चों से संबंधित पोर्न संकेतस्थलों पर प्रतिबंध लगाया गया था ।