नई दिल्ली – टाटा समूह में पूर्व अध्यक्ष सायरस मिस्त्री की दुर्घटना में हुई मृत्यु के उपरांत चारपहिया वाहन में पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों को ‘सीट बेल्ट’ अनिवार्य किया गया है । इसके लिए ‘सीट बेल्ट’ लगाने के विषय में सतर्क करने वाली प्रणाली जल्द ही कार्यान्वित की जाने वाली है । इस नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर दंड लगाया जाएगा । इस आदेश को आने वाले ३ दिनों में जारी किया जाने वाला है, ऐसा ट्वीट केंद्रीय सडक परिवहन और महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी ने किया है । सायरस मिस्त्री के निधन के उपरांत विशेषज्ञ और टीकाकार ने यातायात सुरक्षा संबंधित नियमों की ओर ध्यान केंद्रित किया था । पीछे की सीट पर बैठे मिस्त्री के सीट बेल्ट न लगाने के कारण इस दुर्घटना में उनके सिर पर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी ।
Seatbelts will be compulsory for all passengers in car: Nitin Gadkari
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— ANI Digital (@ani_digital) September 6, 2022