
कोप्पल (कर्नाटक) -यहां मुसलमान युवक के हिन्दू युवती से विवाह करने के कारण हुए विवाद में २ लोगों की मृत्यु हुई एवं ६ लोग गंभीर रूप से घायल हुए । इस घटना के कारण यहां धारा १४४ (समूहबंदी) लागू की गई है । पशावली महम्मद साबा (आयु २७ वर्ष) तथा यंकप्पा शामप्पा तलवार, (आयु ४४ वर्ष ) मृतकों के नाम हैं । ये दोनों भी कोप्पल जिले के हुलिहैदर गांव के रहनेवाले हैं । पशावली ने तलवार समाज की एक लडकी से विवाह किया था । इसलिए इस समाज के लोग अप्रसन्न थे तथा गांव में तनावपूर्ण स्थिति थी ।
कर्नाटक: कोप्पल में विवाह को लेकर सांप्रदायिक हिंसा, 2 लोगों की मौत, धारा 144 लागू #karnataka #कर्नाटक https://t.co/f46xk1t710
— Oneindia Hindi (@oneindiaHindi) August 11, 2022
संपादकीय भूमिकाकर्नाटक में भाजपा की सरकार रहते हुए ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, हिन्दुओं को ऐसा ही प्रतीत होता है ! कर्नाटक में ‘लव जिहाद’ विरुद्ध कानून सम्मत किया गया है, तब भी धर्मांधों को कानून का भय न रहने से ऐसी घटनाएं हो रही हैं । यह ध्यान में लेते हुए इस कानून में अब और कठोर दंड देने का प्रावधान आवश्यक है ! |
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