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नई देहली – ‘ऐम्नेस्टी इंडिया इंटरनैशनल प्रा. लिमिटेड’ प्रतिष्ठान एवं उसके भूतपूर्व प्रधान कार्यकारी अधिकारी आकार पटेल को विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने के प्रकरण में क्रमानुसार ५१ करोड ७२ लाख और १० करोड रुपए का दंड सुनाया गया है । यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दी ।
‘ब्रिटेन के ‘ऐम्नेस्टी इंटरनैशनल’ ने उसके भारत स्थित स्वयंसेवी संस्थाओं के विस्तार कार्य के लिए ‘विदेशी सहायता नियमन कानून’ के झंझट से छूटकर सीधे विदेशी धनराशि लगाने के मार्ग से ‘ऐम्नेस्टी इंडिया इंटरनैशनल’ को भारी मात्रा में राशि भेज दी’, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को ऐसी जानकारी मिली थी ।
ED slaps FEMA Penalty notices of Rs 51.72 Cr to Amnesty India, Rs 10 Cr to ex-CEO Aakar Patelhttps://t.co/hx5Au8z3Gj
— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) July 8, 2022
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि भारत के गृह मंत्रालय ने ‘ऐम्नेस्टी इंडिया इंटरनैशनल फाऊंडेशन ट्रस्ट’ को ‘विदेशी सहायता नियमन कानून’ के अंतर्गत कोई भी विदेशी निधि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है । तो भी इस संस्था ने निधि को स्वीकार किया ।
संपादकीय भूमिकाबिना अनुमति विदेशी निधि स्वीकार करनेवाली स्वयंसेवी संस्थाओं पर सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती ? |