लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेश के बिजनौर में १२ सितंबर २०१४ को हुए श्रंखलाबद्ध बम विस्फोट के प्रकरण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के न्यायालय ने ५ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए ७ वर्षों के कारावास का दंड सुनाया है । इन आरोपियों के नाम क्रमश: हुस्ना, अब्दुल्ला, रईस अहमद, नदीम और फुरकान हैं । इस विस्फोट के २ आरोपी असलम अयूब और जाकिर बदरुल को तेलंगाना पुलिस ने मुठभेड में मार गिराया था । ये दोनों प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘सीमी’ के कार्यकर्ता थे ।
बिजनौर ब्लास्ट मामले में लखनऊ में एनआईए की विशेष अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए फैसला सुना दिया है-#Bijnor #UttarPradesh https://t.co/4s6joNF2Vc
— ABP Ganga (@AbpGanga) July 3, 2022
संपादकीय भूमिकाऐसे आतंकवादियों को फांसी का दंड होना चाहिए, जनता को यही अपेक्षित है ! |