नई देहली – कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है । वह पुनः उत्पन्न हो सकता है । देहली उच्च न्यायालय ने ऐसी स्थिति में नियमों का पालन न करनेवालों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट कर उनसे दंड वसूल करने का आदेश दिया है । इसके उपरांत ऐसे लोगों को हवाई यात्रा प्रतिबंधित सूची में (‘नो फ्लाय’ सूची में) पंजीकृत करें । न्यायालय ने संबंधित सरकारी विभागों को एवं वायुयान (हवाई जहाज) में कार्यरत कर्मचारियों को कार्रवाई करने के अधिकार प्रदान किए हैं ।
The Delhi HC ordered strict action, including de-boarding, of passengers violating Covid norms such as the mandatory wearing of masks and maintaining hygiene at airports as well as on aircraft.
(Reports @RichaBanka)https://t.co/BR1dy4DGFV
— Hindustan Times (@htTweets) June 3, 2022