नासिक में मस्जिद के १०० मीटर के भीतर और अज़ान के समय हनुमान चालीसा के पाठ पर रोक !

पुलिस आयुक्त दीपक पांडे का आदेश !

  • हिन्दू बहुल महाराष्ट्र में केवल हिन्दुओं के लिए आदेश जारी करना दुर्भाग्यपूर्ण है । क्या हिन्दू त्योहारों या शोभायात्राऒं के समय अन्य धर्मियों  को ऐसे आदेश देने का साहस  पुलिस करेगी ? – संपादक

  • यदि पुलिस ने हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध लगाने से पहले  मस्जिदों पर अनाधिकृत ध्वनिक्षेपकों के विरुद्ध कार्रवाई की होती, तो हिन्दुओं पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का समय ही नहीं आता । वास्तव में धर्मांधों के सामने नतमस्तक होने व हिन्दुओं को मर्दानगी दिखाने का पुलिस का चरित्र ही है, इसीलिए वे ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं !  – संपादक

नासिक : शहर में किसी भी मस्जिद के १००  मीटर के अंदर और अजान के समय  हनुमान चालीसा का पाठ करने  पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने ध्वनिक्षेपक के संदर्भ में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों को ध्वनिक्षेपक लगाने से पूर्व, प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने आदेश दिया है, कि धार्मिक स्थलों को ३ मई तक ध्वनिक्षेपक लगाने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुमति न लेने वालों के विरुद्ध  कार्रवाई की जाएगी और नमाज से १५  मिनट पहले  हनुमान चालीसा का पाठ किया  जा सकेगा ।

चूंकि किसी भी धर्म के दैनिक कार्यक्रमों में ध्वनिक्षेपक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें सभी के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए ! – महंत श्री मंडलाचार्य पीठाधीश्वर स्वामी अनिकेत शास्त्री देशपांडे महाराज !

महंत श्रीमंडलाचार्य पीठाधीश्‍वर स्वामी अनिकेतशास्त्री देशपांडे महाराज

सरकार को सभी धर्मों के लिए विशेष त्योहारों के संदर्भ में समान नियमावली बनानी चाहिए  और उसके अनुसार ध्वनिक्षेप लगाने की अनुमति देनी चाहिए। विशिष्ट त्योहारों के समय ध्वनिक्षेपकों को लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए किंन्तु दैनिक धार्मिक कार्यक्रमों में ध्वनिक्षेपक लगाने की अनुमति किसी भी धर्म के अनुयायियों को नहीं देनी चाहिए, यह अनुरोध है!