पुलिस आयुक्त दीपक पांडे का आदेश !
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नासिक : शहर में किसी भी मस्जिद के १०० मीटर के अंदर और अजान के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने ध्वनिक्षेपक के संदर्भ में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों को ध्वनिक्षेपक लगाने से पूर्व, प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने आदेश दिया है, कि धार्मिक स्थलों को ३ मई तक ध्वनिक्षेपक लगाने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुमति न लेने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और नमाज से १५ मिनट पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकेगा ।
मस्जिद के 100 मीटर दायरे और अजान के वक्त नहीं कर सकेंगे हनुमान चालीसा का पाठ: उद्धव की पुलिस का फरमान#Maharashtra #HanumanChalisa https://t.co/rfQyu0mvm1
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) April 18, 2022
चूंकि किसी भी धर्म के दैनिक कार्यक्रमों में ध्वनिक्षेपक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें सभी के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए ! – महंत श्री मंडलाचार्य पीठाधीश्वर स्वामी अनिकेत शास्त्री देशपांडे महाराज !
सरकार को सभी धर्मों के लिए विशेष त्योहारों के संदर्भ में समान नियमावली बनानी चाहिए और उसके अनुसार ध्वनिक्षेप लगाने की अनुमति देनी चाहिए। विशिष्ट त्योहारों के समय ध्वनिक्षेपकों को लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए किंन्तु दैनिक धार्मिक कार्यक्रमों में ध्वनिक्षेपक लगाने की अनुमति किसी भी धर्म के अनुयायियों को नहीं देनी चाहिए, यह अनुरोध है!