कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के कारण महाविद्यालय द्वारा हिजाब हटाने के लिए कहने से प्राध्यापिका का त्यागपत्रर

उच्च न्यायालय के आदेश न करनेवालों को यह देश भी छोडना चाहिए, ऐसा किसी ने कहा, तो उसमें आश्चर्य कैसा ?  – संपादक 

तुमकुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब प्रकरण में अंतरिम निर्णय आनेतक शिक्षा संस्थाओं में कोई भी धार्मिक वेशभूषा कर न आए, यह आदेश दिया है । जहां इस आदेश का पालन किया जा रहा है, तो इस आदेश के कारण हिजाब पहनने की अनुमति न देने के कारण तुमकुरू के जैन पीयू महाविद्यालय की अंग्रेजी की प्राध्यापिका चांदनी ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया है ।

 (सौजन्य : HW News English)

चांदनी ने बताया कि पिछले ३ वर्षाें से मैं इस महाविद्यालय में नौकरी कर रही हूं; परंतु पहली बार ही मुझे हिजाब हटाने के लिए कहा गया । यह नया निर्णय मेरे स्वाभिमान को आहत करनेवाला है; इसलिए मैने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है ।