उच्च न्यायालय द्वारा गुजरात सरकार को प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेश !
गुजरात मे भाजपा की सरकार सत्ता मे होते हुए न्यायालय से ऐसी मांग करने की आवश्यकता नही होनी चाहिए ! – संपादक

कर्णावती (गुजरात) – गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मस्जिदों पर भोंपू लगानेपर बंदी लगाने की जनहित याचिकापर प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। गांधीनगर जिले के डॉ. धर्मेंध्र विष्णभाई प्रजापति ने यह याचिका प्रविष्ट की। मस्जिदों पर लगे भोंपू बंद करने का आदेश दे; ऐसी मांग की गई है । इस याचिकाा मे कहा गया था कि अजान इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है; किंतु उसके लिए भोंपू लगाने की आवश्यकता नही। प्रशासन से फरियाद करनेपर भी कार्रवाई नही ! यदि ऐसी फरियाद हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के संदर्भ मे की जाती तो प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती।
PIL Seeking Ban On Using Of Loud Speakers In Mosques: Gujarat High Court Issues Notice To State Govt @ISparshUpadhyay https://t.co/pr6164fX54
— Live Law (@LiveLawIndia) February 15, 2022
याचिका मे कहा गया है कि गांधीनगर के मुसलमान मस्जिदों पर लगे भोंपू द्वारा सुबह ५ तथा ११ बजे, दोपहर २ बजे, शाम ७ बजे तथा रात को ९ बजे अजान देकर नमाजपठण करते हैं। इससे आजूबाजू के लोगों को तकलीफ होती है। वहां के लोगों को शारिरीक एवं मानसिक कष्ट हो रहे हैं। इस विषय मे राज्य के प्रशासकीय अधिकारियों से लिखित फरियाद की गई थी। किंतु कुछ भी कार्रवाई न होने के कारण यह याचिका प्रविश्ट करनी पडी।
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