युवती के विवाह की उम्र १८ से २१ करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रीमंडल की सहमति

मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोडने को भी सहमति

नई दिल्ली – केंद्रीय मंत्रीमंडल ने युवक और युवती के विवाह के लिए कम से कम उम्र एक समान अर्थात २१ वर्ष करने पर सहमति दी है । इसके साथ ही चुनाव सुधारों से संबंधित विधेयक को भी सहमति प्रदान की गई है । यह संसद में पारित होने के बाद मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोडने से नए मतदाताओं को प्रविष्टि के लिए अधिक अवसर मिलेगा । ये दोनों विधेयक संसद के इसी अधिवेशन में प्रस्तुत होने की संभावना है ।

युवती के विवाह की कम से कम उम्र पर विचार करने के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक कार्यवाही दल की स्थापना की गई थी । १० सदस्यों के कार्यवाही दल ने देश के विचारवंत, कानून विशेषज्ञ और नागरिक संगठनों के नेताओं से विचारविनिमय किया था । इस विषय की रिपोर्ट पिछले वर्ष दिसंबर में सरकार को सौंपी गई थी । कार्यवाही दल ने विवाह के लिए उम्र २१ वर्ष करने के विषय में ४ कानूनों में सुधार करने की सिफारिश की है ।

मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड से जोडेंगे

चुनाव आयोग ने ‘मतदाता कार्ड’ को ‘आधार कार्ड’ से जोडने की सिफारिश की है । जिससे मतदाता सूची पारदर्शक और अचूक बना सकते हैं । जाली मतदाता व एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में प्रविष्टि करने वाले मतदाता भी इस कारण हटाए जाएंगे । अन्य स्थानों पर काम करने वालों को उनके रहने के शहर में मतदान करने की आयोग की इच्छा इस नए विधेयक के कारण साकार हो सकती है । १ जनवरी के बाद १८ वर्ष पूर्ण करने वाले युवकों को वर्ष भर में ४ बार मतदाता सूची में नाम प्रविष्ट करने की छूट देने की व्यवस्था इस विधेयक में है । वर्तमान में उनको वर्ष में एक बार ही यह अवसर मिलता है ।