ऐसे अपराधियों के लिए यही दंड उचित है ! इस दंड की तत्काल कार्यवाही की जाना उतना ही आवश्यक है !– संपादक

झज्जर (हरियाणा) – यहां ५ वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करनेवाले विनोद उपाख्य मुन्ना को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने फांसी का दंड सुनाया । २० दिसंबर २०२० की रात को विनोद ने बालिका को पिता को बांध कर, इस बालिका का उसके घर से अपहरण कर उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की । विनोद पर २ पुलिसकर्मियों की हत्या के भी आरोप पंजीकृत हैं । (यदि आरोपी पर पहले से ही इस प्रकार के गंभीर अपराध पंजीकृत थे, तो वह कारागार में बंद होने के स्थान पर बाहर कैसे था ? यदि उसे जमानत मिली थी, तो क्या पुलिस ने ऐसे आपराधिक वृत्ति के व्यक्ति की जमानत का विरोध किया था ? यह भी बात जनता के सामने आनी चाहिए ! -संपादक)
Dabur : ‘डाबर’ प्रतिष्ठान के पैकेटबंद मौसमी जूस में काला फफूंद मिला ।
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हिन्दु विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को वैध ठहराने के लिए केवल विवाह प्रमाणपत्र होना पर्याप्त नहीं है ।– Gujrat High Court
जम्मू न्यायालय ने पुलिस से अभिलेख की मांग की ।
हडपसर में हिन्दुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता की साहिल शेख एवं उसके गुंडों द्वारा नृशंसता से पिटाई !
Three Language Policy : क्या अंग्रेजी को भारत की ही स्थानीय भाषा माना जा सकता है – सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न