उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला
नई दिल्ली – हत्या मामले के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर बुलाती है क्या ? ऐसे शब्दों में उच्चतम न्यायालय ने उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले की न्यायालय में चल रही सुनवाई के समय पुलिस को फटकारा । ‘अभीतक आपने हत्या मामले के आरोपियों को किस आधार पर हिरासत में नही लिया ?’ ऐसा प्रश्न भी न्यायालय ने पूछा ।
Matter to be taken up shortly#supremecourt #lakhimpurkheri
— Bar & Bench (@barandbench) October 8, 2021
न्यायालय ने कहा कि, इस हिंसा में ८ लोगों की हत्या की गई है । सभी आरोपियों के लिए कानून समान है । हमें आशा है कि, राज्य सरकार इस मामले पर गंभीर होकर कदम उठाएगी । इस मामले की जांच पर्यायी जांच तंत्र से करवानी चाहिए । जबतक यह तंत्र जांच चालू नहीं करता, तब तक जांच का दायित्व राज्य के पुलिस महासंचालक का होगा । इस मामले के सभी साक्ष्य सुरक्षित रखने चाहिए ।

लोकल रेलगाडी में वातानुकूलन यंत्र १५ मिनट तक बंद रहा यात्रियों का दम घुटा तथा अनेक महिलाएं अचेत हुईं
Baglamukhi Mandir Online Fraud : मध्यप्रदेश के मां बगलामुखी मंदिर में हवन एवं पूजा करने के नाम पर भक्तों की ऑनलाइन ठगी
Sri Mahakaleshwar Temple : मंदिर के पास ४७२ करोड रुपये की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) तथा ३०० करोड रुपये मूल्य का स्वर्ण-रजत !
हिन्दुओं का धर्मांतरण करानेवाले पुलिस उपनिरीक्षक के ईसाई पिता को बंदी बनाया !
Shri Rammandir Ayodhya : श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए १८ जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
Chhattisgarh High Court : ‘हिन्दू एक गाली है, जिसका अर्थ चोर, डाकू, लुटेरा तथा गुलाम होता है’ ऐसा कहने वाले ईसाई संगठन के ११ लोगों के विरुद्ध प्रविष्ट अपराध निरस्त नहीं होगा ।