मजार और मस्जिद भी हटाई जाएगी
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प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में हुए सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है । इसमें एक मस्जिद और मजार (इस्लामी पीर या फकीर की समाधि) भी शामिल है । ‘वर्ष १९७५ के बाद पार्क में हुए सभी निर्माण काम अवैध होकर उन्हें गिराना चाहिए । इस आदेश की कार्यवाही रिपोर्ट ८ अक्टूबर तक न्यायालय में प्रस्तुत करें । हमें लगता है कि, पार्क अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए’, ऐसा भी न्यायालय ने आदेश में कहा है ।
Remove All Encroachment Including Mosque, Mazar In Chandrashekhar Azad Park Within 3 Days: Allahabad HC To UP Govt @ISparshUpadhyay https://t.co/0yP1tOzjya
— Live Law (@LiveLawIndia) October 6, 2021
जितेंद्र सिंह ने इस विषय में याचिका प्रविष्ट की थी । यहां कृत्रिम कब्र बनाकर यह स्थान हडपने का षडयंत्र था, ऐसा आरोप इस याचिका में किया गया था । ‘हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस’ के प्रवक्ता और हिन्दुत्वनिष्ठ अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने सिंह की ओर से न्यायालय में युक्तिवाद किया था । इस पार्क में जिमखाना क्लब भी है । इसका दायित्व क्रीडा विभाग के पास है । उसे भी हटाया जाएगा ।