केरल उच्च न्यायालय की ओर से राज्य की कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सरकार को स्पष्टीकरण देने का आदेश
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तिरुवनंतपुरम् (केरल) – राज्य की नन अभया हत्याकांड के दोषियों को ‘पेरोल’ पर (कैदियों को तय समय के लिए सशर्त छोडना) छोडने के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने राज्य की कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है । इन दोषियों को दिया गया पेरोल तत्काल वापस लेने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते समय न्यायालय ने स्पष्टीकरण मांगा है ।
Sister Abhaya Murder Case : Kerala High Court Seeks State's Response On Plea Challenging Parole Granted To Convicts @hannah_mv_ https://t.co/ZiiYA0Rkyk
— Live Law (@LiveLawIndia) July 12, 2021
राज्य के कोट्टयम के सेंट पायस कॉन्वेंट में रहने वाली नन अभया का मृत शरीर एक कुंए में २७ मार्च १९९२ के दिन मिला था । उनकी मृत्यु के २८ वर्ष उपरांत सी.बी.आई. न्यायालय ने २३ दिसंबर २०२० को पादरी थॉमस और नन सेफी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी । नन अभया द्वारा पादरी थॉमस और नन सेफी को आपत्तिजनक अवस्था में देखने के कारण इन दोनों ने उनकी हत्या कर दी थी । (इससे पादरी और नन की गुनहगारी मानसिकता दिखाई देती है ! – संपादक )