रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश !
मुंबई : आजकल हैकर्स बडे प्रमाण पर खातेदारों के पैसे ऑनलाइन पद्धति से निकाल लेते हैं, इसे देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने (आर.बी.आई.) खातेदारों के पैसे वापस दिलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।
पैसा पाने के लिए सबसे पहले क्या करें ?
रिजर्व बैंक ने ऐसे धोखाधडी के मामले में संबंधित बैंकों को तुरंत सूचित करने को कहा है । इससे हानि कम से कम होगी अथवा होगी ही नहीं ।
धोखाधडी से निकाले गए पैसे वापस कैसे पाएं ?
बैंक खाते से पैसे की चोरी के मामले में बैंकों ने बीमा नीति निकाली हैं । बैंक अब ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के लिए बीमा प्रतिष्ठानों से नीति (पॉलिसी) लेते हैं । इसलिए, जब आप धोखाधडी की रिपोर्ट करते हैं, तो संबंधित बैंक, बीमा प्रतिष्ठानों को सूचित करते हैं । इसके बाद बीमा प्रतिष्ठान बैंक की नीति के अनुरूप हानि की भरपाई देते हैं । यही धन, बैंक, ग्राहकों को दे देते हैं ।
३ दिनों के भीतर रिपोर्ट !
‘यदि ऑनलाइन लेनदेन में धोखाधडी होती है, तो उसे ३ दिनों के भीतर बैंक को रिपोर्ट करना आवश्यक है । ऐसा करने से कोई वित्तीय हानि नहीं होगी ; क्योंकि, ऐसी स्थिति में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को १० दिनों के भीतर धोखाधडी से निकाले गए पैसे चुकाने का निर्देश दिया है । यद्यपि, यदि ग्राहक ४ से ७ दिनों के बाद बैंक से पैसे की चोरी की शिकायत दर्ज करता है, तो संबंधित ग्राहक को २५००० रुपये तक का नुकसान उठाना पड सकता है’, आर.बी.आई. ने कहा ।
पर्सनल इंश्योरेंस निकाल सकते हैं !
जिस प्रकार एक बैंक अपने खातों पर धन की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत स्तर पर बीमा किया जा सकता है । बीमा प्रतिष्ठान इस प्रकार का बीमा प्रदान करते हैं । यह बीमा, आपको आपके बैंक खाते में किसी भी धोखाधडी होने पर, आपके सारे पैसे वापस दिलाएगा ।