वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम एवं शिया सदस्यों को सम्मिलित न करने का प्रकरण

तिरुवनंतपुरम (केरल) – केरल उच्च न्यायालय ने राज्य वक्फ बोर्ड पर न्यायालय की स्पष्ट अनुमति के बिना कोई भी नीतिगत निर्णय लेने या पूंजीगत व्यय करने पर अस्थायी रोक लगा दी है । न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक ‘वक्फ अधिनियम, १९९५’ की धारा १४ के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया जाता, तब तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा ।
न्यायालय ने कहा कि वर्तमान में अस्तित्व में रहे बोर्ड का गठन वैधानिक आदेशों का पालन नहीं करता है; क्योंकि उसमें २ गैर-मुस्लिम सदस्यों एवं शिया समुदाय के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया गया है । अंतरिम व्यवस्था के रूप में न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बोर्ड राज्य सरकार के वक्फ विभाग का कामकाज देखनेवाले संयुक्त सचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) की देखरेख में कार्य करे ।
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