Kerala Bomb Attack : माकपा के १० कार्यकर्ताओं को २५ वर्षों के कारावास का दंड l

कन्नूर (केरल) में १५ वर्ष पूर्व रा.स्व. संघ एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहन पर बम फेंकने का प्रकरण

कन्नूर (केरल) – यहां १५ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ताओं पर हुए बम आक्रमण के प्रकरण में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष के १० कार्यकर्ताओं को दोषी सिद्ध करते हुए दंड सुनाया गया है । न्यायालय ने समस्त आरोपियों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंड दिया है, जो सम्मिलित रूप से २५ वर्षों तक जाता है ।

शासकीय अधिवक्ता यू. रमेषन् के कथनानुसार मुख्य आरोपी टी.वी. बीनू को निरंतर २५ वर्ष कारावास भोगना होगा; क्योंकि उसी ने वाहन पर बम फेंका था । अन्य आरोपियों में एम.के. प्रदीपकुमार, पी.पी. सथ्यान, पी.वी. बाबूराज ( जो सीपीएम का पंचायत सदस्य है ), ई.वी. विनोद कुमार, विजयन, के.पी. सुरेश, टोबी, जनार्दनन के.वी. एवं शिवप्रकाश सम्मिलित हैं । न्यायालय ने समस्त दोषियों पर २ लाख ६० सहस्र रुपयों का अर्थदंड भी आरोपित किया है ।

कब घटित हुई थी घटना ?

यह घटना २७ नवंबर २०११ को घटित हुई थी । कन्नूर स्थित थिमिरी कॉलेज के समीप रा.स्व. संघ एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं को ले जाने वाले एक वाहन पर बम फेंका गया था । संघ की शाखा आरंभ करने के विषय पर दोनों गुटों में तीव्र विवाद हुआ था तथा एक दिन पूर्व झडप भी हुई थी । घटना के समय वाहन में ३० कार्यकर्ता यात्रा कर रहे थे, जिनमें से ९ व्यक्ति इस आक्रमण में गंभीर रूप से घायल हुए थे ।

संपादकीय भूमिका

  • बम विस्फोट करने वाले कार्यकर्ताओं के दल माकपा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ! इसके लिए देश के हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों को सरकार पर संघटित होकर दबाव बनाना चाहिए !
  • सनातन संस्था पर मिथ्या आरोपों के आधार पर प्रतिबंध की मांग करने वाले धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिक दल एवं पाखंडी प्रगतिशील अब माकपा पर प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों नहीं करते ?
  • १५ वर्षों के पश्चात प्राप्त होने वाला न्याय, वास्तव में अन्याय ही है !