कन्नूर (केरल) में १५ वर्ष पूर्व रा.स्व. संघ एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहन पर बम फेंकने का प्रकरण

कन्नूर (केरल) – यहां १५ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ताओं पर हुए बम आक्रमण के प्रकरण में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष के १० कार्यकर्ताओं को दोषी सिद्ध करते हुए दंड सुनाया गया है । न्यायालय ने समस्त आरोपियों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंड दिया है, जो सम्मिलित रूप से २५ वर्षों तक जाता है ।
शासकीय अधिवक्ता यू. रमेषन् के कथनानुसार मुख्य आरोपी टी.वी. बीनू को निरंतर २५ वर्ष कारावास भोगना होगा; क्योंकि उसी ने वाहन पर बम फेंका था । अन्य आरोपियों में एम.के. प्रदीपकुमार, पी.पी. सथ्यान, पी.वी. बाबूराज ( जो सीपीएम का पंचायत सदस्य है ), ई.वी. विनोद कुमार, विजयन, के.पी. सुरेश, टोबी, जनार्दनन के.वी. एवं शिवप्रकाश सम्मिलित हैं । न्यायालय ने समस्त दोषियों पर २ लाख ६० सहस्र रुपयों का अर्थदंड भी आरोपित किया है ।
🚨 Kerala Bomb Attack Case: Verdict After 15 Years!
In the Kannur case of a bomb attack on a vehicle carrying RSS & BJP workers, 10 CPI(M) workers have been sentenced to 25 years in prison. ⚖️
RS MP @SadanandanMash once displayed his prosthetic limbs in Parliament, exposing the… https://t.co/hoT8rvjurv pic.twitter.com/eWY6mdq7PR
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 19, 2026
कब घटित हुई थी घटना ?
यह घटना २७ नवंबर २०११ को घटित हुई थी । कन्नूर स्थित थिमिरी कॉलेज के समीप रा.स्व. संघ एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं को ले जाने वाले एक वाहन पर बम फेंका गया था । संघ की शाखा आरंभ करने के विषय पर दोनों गुटों में तीव्र विवाद हुआ था तथा एक दिन पूर्व झडप भी हुई थी । घटना के समय वाहन में ३० कार्यकर्ता यात्रा कर रहे थे, जिनमें से ९ व्यक्ति इस आक्रमण में गंभीर रूप से घायल हुए थे ।
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