
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – यहां ८ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म तथा उसकी हत्या करने वाले को पॉक्सो (POCSO) न्यायालय ने फांसी का दंड सुनाया है। साथ ही, २५ सहस्त्र रुपये का आर्थिक दंड (जुर्माना) भी लगाया गया है। न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने कहा कि मासूम बच्ची के साथ की गई यह क्रूरता समाज के लिए भयावह है। यह घटना अत्यंत क्रूर, अमानवीय तथा समाज को झकझोर देने वाली है। आरोपी के सुधार की संभावना शून्य है, इसलिए दोषी फांसी का दंड दिया गया है।
सोरांव में ३ अक्टूबर २०२४ को २६ वर्षीय आरोपी मुकेश पटेल ने दुर्गा पूजा देखकर लौट रही बच्ची का अपहरण किया था। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उसने उसके चेहरे पर वार किए, दांत तोड दिए, चेहरे पर घाव किए और दोनों हाथ भी तोड दिए थे। घटना के १२ दिनों बाद पुलिस ने मुठभेड के समय आरोपी को बंदी बनाया था।
संपादकीय भूमिकाबलात्कार तथा हत्या जैसी घटनाओं में हर किसी को ऐसा ही दंड मिलना उचित है। जब ऐसा दंड दिया जाने लगेगा, तो निसंदेह इन घटनाओं में कमी आएगी । |
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