
मुंबई, ३१ जुलाई (संवाददाता) : मालेगांव २००८ विस्फोट प्रकरण में मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लाहोटी ने निर्णय का वाचन करते हुए सभी ७ आरोपियों को बरी किया । इस समय न्यायाधीश लाहोटक्ष ने ‘आतंकवाद का धर्म नहीं होता’, यह भी स्पष्ट किया ।
इस निर्णय में समाहित निम्न १० महत्त्वपूर्ण सूत्र
१. आर्.डी.एक्स. तबा बम कर्नल पुरोहित ने लाए अथवा उसकी आपूर्ति की, इसका कोई प्रमाण नहीं है ।
२. साध्वी की बाईक का विस्फोट से कोई संबंध नहीं था ।
३. आरोपियों की बैठकें हुई थीं, इसका प्रमाण नहीं है ।
४. आरोपियों के मोबाइल में भी कोई प्रमाण नहीं मिले ।
५. आरोपियों पर यूएपीए की धारा लगाना उचित नहीं था ।
६. कर्नल पुरोहित ने विस्फोट के लिए ‘अभिनव भारत’ संगठन के पैसों का उपयोग किया, इसका प्रमाण नहीं है ।
७. पंचनामा ठीक से नहीं किया गया ।
८. केवल संदेह के आधार पर आरोपियों को दंड नहीं मिल सकता ।
९. आरोपियों को मिला संदेह का लाभ
१०. सभी ७ आरोपी बरी : कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर , मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुळकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी एवं सुधाकर द्विवेदी
Varanasi Masjid Demolished : काशी में न्यायालय के आदेश से रेलविभाग की भूमि पर स्थित मस्जिद को ढहाया !
मद्रास उच्च न्यायालय ने विद्यालय की भूमि पर चर्च के अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाई।
भारत में कानून की धार में तीक्ष्णता नहीं रही ; जब तक हाथ-पैर तोडे नहीं जाएंगे तब तक लोग कानून का पालन नहीं करेंगे !– Karnataka High Court
मृतक के नाम पर अभियोग चलाकर मंदिर प्रशासन के विरुद्ध अचलपुर के तहसीलदार के द्वारा दिया गया आदेश न्यायालय ने किया निरस्त ।
मंत्री-विधायक यह न समझे कि ईश्वर उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं । – Madras High Court
दिल्ली के मंदिरों को निशाना बनाने की तैयारी में लगे ९ व्यक्ति गिरफ्तार !