
देहरादून (उत्तराखंड) – उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मंत्रीमंडल ने राज्य के कुल १३ जिलों में ११ जिलों के लिए परराज्य के लोगों को खेती तथा बागान भूमि क्रय करने पर प्रतिबंध लगानेवाले विधेयक का प्रारूप सम्मत किया है । वह ‘भू कानून’ के रूप में जाना जाएगा । यह विधेयक विधानसभा के चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाएगा । वह सम्मत होने के पश्चात राज्य के बाहर के लोग राज्य की राजधानी देहरादून तथा पौरी गढवाल, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोडा एवं बागेश्वर जिलों में बागान तथा कृषि भूमि क्रय नहीं कर सकेंगे ।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य, संस्कृति तथा मूल स्वरूपाें की रक्षक है । सरकार का ऐतिहासिक कदम राज्य की सांस्कृतिक विरासत तथा नागरिकों के अधिकार की रक्षा करेगा तथा राज्य की मूल पहचान टिका कर रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।