J&k : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की अधिकारो में वृद्धि !

  • केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय

  • राज्यपालों के पास चुनी हुई सरकारों से अधिक अधिकार होंगे !

राज्यपाल मनोज सिन्हा

जम्मू- केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ा दीये है और अब उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल के समान प्रशासनिक अधिकार दीये है। अब जम्मू-कश्मीर में भी राज्य सरकार उपराज्यपाल की अनुमति के बिना पुलिस अधिकारियों और अफसरों का स्थानांतर या नियुक्ति नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में सुधारणा कि है। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९  की धारा ५५ के तहत सुधारित नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने वाले नए सूत्र शामिल है।

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से वहां चुनाव नहीं हुए है। भविष्य में जब जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे और सरकार बनेगी तो उपराज्यपाल के पास चुनी हुई सरकार से ज्यादा अधिकार होंगे। ये अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल के समान होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि इन नियमों को ‘जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार (दूसरा संशोधन) नियम, २०२४ ‘ कहा जा सकता है। यह संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि यानी १२  जुलाई २०२४  से लागू हो गया है।