प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश!
मुंबई, 6 जुलाई (न्यूज़) – पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने वाला बिल 5 जुलाई को विधानसभा में पेश किया। प्रश्नपत्र लीक करने वालों को 10 वर्ष तक का दंड और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मंत्री शंभूराज देसाई ने यह बिल विधानसभा में पेश किया।
1. प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना या परीक्षा में किसी लिखित, अलिखित, नकल, मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त सामग्री या किसी अन्य अनुचित का अनधिकृत उपयोग करना, अनधिकृत सहायता लेना, कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल उपकरण या उपकरण आदि का उपयोग करने वाला दंड का भागी होगा।
2. इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। इसके लिए 3 से 10 साल तक का दंड होगा। इसी प्रकार वह 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का पात्र होगा। विधेयक में कहा गया है कि यदी उल्लंघन कीया तो भारतीय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।