कोरोना से संबंधित नियमों का उल्लंघन करनेवालों को कोविड केंद्र में काम करने के दिए गए दंडपर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक !
गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘कोरोना से संबंधित नियमों का भंग करनेवाले लोगों को न्यूनतम ५ दिनों से लेकर अधिकतम १५ दिनों के लिए कोविड केंद्र में सेवाएं देने का दंड देने का गुजरात सरकार को आदेश दिया था ।