कोरोना से संबंधित नियमों का उल्लंघन करनेवालों को कोविड केंद्र में काम करने के दिए गए दंडपर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक !

गुजरात सरकार ने दी दंड को चुनौती !

एक ओर सरकार कोरोनापर नियंत्रण पाने का प्रयास करती है, तो दूसरी ओर उसका प्रत्युत्तर न देकर नियम भंग करनेवालों को दंडित करने का भी विरोध करती है । यह हास्यास्पद ही है !

नई देहली – गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘कोरोना से संबंधित नियमों का भंग करनेवाले लोगों को न्यूनतम ५ दिनों से लेकर अधिकतम १५ दिनों के लिए कोविड केंद्र में सेवाएं देने का दंड देने का गुजरात सरकार को आदेश दिया था । गुजरात सरकार ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी । अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेशपर रोक लगाई है । न्यायालय ने इस आदेशपर रोक लगाते समय गुजरात सरकार को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखने के संदर्भ में दिशानिर्देश बनाने का आदेश दिया है ।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मास्क न पहननेवालों को केवल आर्थिक दंड देना पर्याप्त नहीं है, अपितु ऐसे लोगों को दंडित देने के अंतर्गत उनसे सेवाएं लेने हेतु सरकार किसी संस्था को इसका दायित्व सौंपे ।