मास्क न पहनने वालों को ५ से १५ दिन कोविड सेंटर में काम करने की सजा दें ! गुजरात उच्च न्यायालय

केवल मास्क ही नही, तो सार्वजनिक स्थान पर पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन करने पर भी इसी प्रकार की सजा का प्रावधान करना आवश्यक है । दंड स्वरुप पैसा भरकर छूट जाने पर लोगो में अनुशासन न आने पर ऐसी सजा करना अब अपरिहार्य है !

कर्णावती (गुजरात) – जो लोग कोरोना के नियमों को भंग करते हैं, उन्हे कम से कम ५ और अधिक से अधिक १५ दिन किसी भी कोविड सेंटर में सेवा करने की सजा देनी चाहिए । दिन में ४-५ घंटे उनसे काम करवाना चाहिए, ऐसा आदेश गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को दिया है ।

‘स्वच्छता, भोजन बनाना, सहायता करना, सेवा करना, अन्य काम, उसके साथ जानकारी संकलित करने का काम करवाएं’, ऐसा भी न्यायालय ने कहा है । यह सजा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की उम्र, पात्रता, लिंग के अनुसार तय की जाएगी । इस विषय में काम की रिपोर्ट२४ दिसंबर तक प्रस्तुत करने का आदेश न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया है । विशाल अवतणी द्वारा प्रविष्ट याचिका पर सुनवाई करते समय न्यायालय ने यह आदेश दिया है ।