उत्तरप्रदेश में अब गोहत्या करनेवालों को १० वर्ष का कारावास और ५ लाख रुपए का दंड भरना होगा
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य के वर्ष १९५६ के गोवध निवारण कानून में सुधार करने की अनुमति दी है । इसके अनुसार अब गोहत्या करनेवालों को ७ के स्थान पर १० वर्ष कारावास और ३ के स्थान पर ५ लाख रुपयों का दंड भरना पडेगा ।