ऐसे कानून का कठोरता से पालन कराने के लिए सरकार को प्रयत्न करना आवश्यक !
लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य के वर्ष १९५६ के गोवध निवारण कानून में सुधार करने की अनुमति दी है । इसके अनुसार अब गोहत्या करनेवालों को ७ के स्थान पर १० वर्ष कारावास और ३ के स्थान पर ५ लाख रुपयों का दंड भरना पडेगा । इसके अतिरिक्त गोहत्या करनेवालों के छायाचित्र सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जायेंगे । इस कानून के अनुसार गोतस्करी करने के प्रकरण में वाहन के मालिक, चालक और गोवंशों के मालिक पर भी कार्यवाई होनेवाली है । पकडी गई गायों के एक वर्ष के पालनपोषण का खर्च भी उनसे वसूल किया जानेवाला है ।
गोहत्या पर अब दस साल की कैद
पाँच लाख तक जुर्माना, गो-वध निवारण अध्यादेश में संशोधन को मंजूरी
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— Government of UP (@UPGovt) June 10, 2020