प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – ‘हिन्दू समाज पार्टी’ के नेता कमलेश तिवारी की हत्या में आरोपी सय्यद असीम अली को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत नहीं दी ।
उच्च न्यायालय ने कहा कि मृत (तिवारी) की बड़ी क्रूरता से हत्या की गई थी । यह अत्यंत धार्मिक द्वेष का प्रकरण है । आरोपी अपराध में सम्मिलित था और इसमें बहुत बड़ा षडयंत्र था । यह दिखाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है । आरोपी ने हत्या से पहले अनेक बार मुख्य आक्रमणकारियों को दूरभाष किया था, जिसका प्रमाण उपलब्ध है । ऐसे में, अपराध की गंभीरता तथा गवाहों के प्रभावित होने की आशंका के चलते जमानत नहीं दी जा रही है ।