मथुरा (उत्तर प्रदेश) – श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा ५ मार्च को मथुरा जिला न्यायालय में एक याचिका प्रविष्ट की गई है । श्रीकृष्णजन्मभूमि के १३.३७ एकड भूमि का यह प्रकरण है एवं ‘भगवान श्रीकृष्णजी की श्रीकृष्णजन्मभूमि में बालक रूप में पूजा की जाती है । वे अल्प आयु के हैं एवं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ऐसे मथुरा जिलाधिकारियों को उनके संरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए’, ऐसी मांग इस याचिका द्वारा की गई है । न्यायालय ने इस याचिका का स्वीकार किया है, साथ ही इस संदर्भ में मथुरा जिलाधिकारियों को नोटिस भेजी गई है । इस प्रकरण की आगे की सुनवाई १८ मार्च को होगी ।
BIG BREAKING!@AshutoshBhriguV ji & others from the @Krishnjanmsthan submitted a petition in #Mathura district court today.
They have requested the court to appoint Mathura DM as official protector (Sanrakshak) of Bhagwan #Shrikrishna.
Next hearing on March 18@Vishnu_Jain1 pic.twitter.com/63AUGWGsdi
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 5, 2024
इस संदर्भ में ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट’ के अध्यक्ष एवं सिद्धपीठ मां शाकुम्भरी पीठ के पीठाधीश्वर अशुतोष पांडेय ने ‘सनातन प्रभात’ से कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद का वक्फ बोर्ड के अंतर्गत किया गया पंजीकरण फर्जी (बनावटी) तरीके से किया गया था । इसमें झूठे कागदपत्र जोड दिए गए थे । इस विषय में न्यायालय में एक और प्रकरण चल रहा है एवं उसकी सुनवाई ५ मार्च को नहीं हो सकी । आगे की सुनवाई १९ मार्च को होगी ।