ज्ञानवापी की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से १५ दिन का समय देने की याचिका 

सुनवाई आज 


वाराणसी – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ज्ञानवापी की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से १५ दिन का समय मांगा है । अत: १७ नवंबर की सुनवाई १८ नवंबर को होगी । वस्तुतः ज्ञानवापी क्षेत्र में ३ महीने तक चले वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में प्रस्तुत होने वाली थी ।

श्रृंगार गौरी के साथ मूर्ति पूजा का अधिकार मांगने वाली दिल्ली की राखी सिंह समेत ५ महिलाओं की याचिका पर जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी क्षेत्र के सर्वेक्षण का आदेश दिया था । इन महिलाओं का कहना था कि ज्ञानवापी परिसर में आदिविश्वेश्वर, पार्वती माता, श्रृंगार गौरी, श्री हनुमान आदि की मूर्तियां हैं । अतीत में विदेशी आक्रमणकारियों ने इन्हें क्षतिग्रस्त कर मलबे में दबा दिया था । कुछ मूर्तियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जिनमें श्रृंगार गौरी भी सम्मिलित हैं; लेकिन उन्हें उनकी पूजा करने से रोका जाता है । यह भी दावा किया गया कि दूसरे संप्रदाय के लोग उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं ।