विवाहित होने की जानकारी छिपाकर फंसाने की घटनाओं को अपराध की श्रेणी में डालने की संसदीय समिति की शिफारिश !

लव जिहाद रोकने का प्रयास 

न‌ई देहली – भारतीय न्याय संहिता विधेयक की धारा ६९ के अनुसार बातों में फंसाकर अथवा विवाह का बहाना बनाकर शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार समान मानने का प्रस्ताव है । ऐसे प्रकरणों में १० वर्ष के कारावास सहित आर्थिक दंड का भी प्रावधान है । इस धारा में ‘वैवाहिक स्थिति’ को छुपाने का भी समावेश करने की सिफारिश केंद्रीय गृहमंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने किया है । इसे ‘लव जिहाद’ के विरुद्ध कठोर प्रावधान बताया जा रहा है । समिति ने बताया कि, ऐसे अनेक प्रकरण न्यायालय में आए हैं । संसद में प्रस्तुत किए जानेवाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पुनरावलोकन के पश्चात ४ दिसंबर से आरंभ होनेवाले संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे ।