
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – पुरातत्व विभाग द्वारा ज्ञानवापी के किए जानेवाले वैज्ञानिक सर्वेक्षण को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुमति दी है । अनुमति देते हुए ज्ञानवापी परिसर में किसी प्रकार की खुदाई न करने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है । वाराणसी जिला न्यायालय ने दिए हुए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश का मुसलमान पक्ष ने विरोध किया था ।
“Truth will win,” says Sohan Lal Arya Hindu Side Petitioner while speaking to Republic after the Allahabad High Court verdict on the Gyanvapi case. #Gyanvapi #GyanvapiCase #GyanvapiSurvey #AllahabadHighCourt
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— Republic (@republic) August 3, 2023
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के समय हिन्दू एवं मुसलमान पक्षकाराें ने उनका पक्ष प्रस्तुत किया । इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अतिरिक्त महासंचालक उपस्थित थे । इस सर्वेक्षण में किस तंत्र का अवलंबन किया जाएगा ?, इसकी जानकारी उन्होंने न्यायालय को दी । वैज्ञानिक सर्वेक्षण में कहीं भी ज्ञानवापी को हानि नहीं होगी, इसका विश्वास उन्होंने न्यायालय को दिया ।
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