मोदी उपनाम (सरनेम) की मानहानि करने पर हुए २ वर्ष के कारावास का प्रकरण
सुरत (गुजरात) – कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी उपनाम की मानहानि की थी । इसलिए, यहां के सत्र न्यायालयने उन्हें हाल ही में 2 वर्ष कारावास का दंड सुनाया था । इस निर्णय को चुनौती देने के लिए सूरत के ही सत्र न्यायालय में याचिका डाली गई थी, जिसे न्यायालय ने 20 अप्रैल को निरस्त कर दिया ।
सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज की: जज आरपी मोगेरा ने याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस्ड, अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी #SuratCourt #Gujarat #RahulGandhi https://t.co/GOTuyJ99ve
— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) April 20, 2023
अब राहुल गांधी इस निर्णय के विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका डाल सकेंगे ।