नई देहली – देहली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ सेना भर्ती योजना को चुनौती देनेवाली सभी याचिकाएं अस्वीकार कर दी हैं । इन याचिकाओं को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने अपना मत रखा है ‘‘यह योजना लागू करने का उद्देश्य देश की सेना को अधिकाधिक सक्षम बनाना है, जो वह देश हित में है’’ । इस योजना को चुनौती देनेवाली याचिकाएं देश के विविध भागों में प्रविष्ट की गई थीं । तदनंतर यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन सर्व प्रकरणों की सुनवाई देहली उच्च न्यायालय को सौंप दी ।
'Find no reason to interfere': #Delhi HC dismisses pleas challenging Agnipath scheme.https://t.co/LtgjXiGLUB
— TIMES NOW (@TimesNow) February 27, 2023