
आगरा (उत्तर प्रदेश) – यहां के नगर निगम ने पुरातत्व विभाग को ताजमहल की जल लाइन (पानी का बिल) एवं संपत्ति कर भरने के लिए नोटिस जारी किया है । पानी बिल के लिए २ करोड रुपए एवं डेढ लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के लिए जारी किया गया है । दूसरी ओर, स्थानीय प्रशासन ने आगरा किले के लिए ५ करोड रुपए का सर्विस टैक्स देने को कहा है । ये नोटिस वित्तीय वर्ष २०२१-२२ एवं २०२२-२३ के लिए हैं । इस राशि के भुगतान के लिए पुरातत्व विभाग को भी १५ दिन का समय दिया गया है ।
#TajMahal gets Rs 1.9 crore water tax, Rs 1.5 lakh property tax noticeshttps://t.co/Ust6eXDvLZ
— The Tribune (@thetribunechd) December 20, 2022
१. ऐतिहासिक गढों, राष्ट्रीय स्मारकों आदि को इस तरह के करों से छूट दी जाती है, आगरा में पुरातत्व विभाग के कार्यालय ने ऐसा कहा; परंतु ये नोटिस अनेक भवनों (बिल्डिंग्स) को जारी किए गए हैं । नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने कहा कि जो लोग छूट (रियायत) के पात्र होंगे, उन्हें दी जाएगी ।
२. पुरातत्व विभाग के आगरा मंडल के अधीक्षक तथा पुरातत्व विशेषज्ञ राजकुमार पटेल ने कहा कि पुरातत्व विभाग पूरे देश में लगभग ४ सहस्र राष्ट्रीय स्मारकों की देखभाल करता है । इसके पूर्व विभाग द्वारा ऐसा कोई कर भुगतान नहीं किया गया है । राष्ट्रीय स्मारक होने से ताजमहल पर ये कर लागू नहीं होते हैं । अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार, इस प्रकार की नोटिस पहली बार आई है ।
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