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वाराणसी (उत्तर प्रदेश) – ज्ञानवापी प्रकरण में हिन्दू पक्षकार की ओर से प्रविष्ट याचिका को वाराणसी की द्रुत गति नागरिक न्यायालय ने सुनवाई के लिए योग्य बताते हुए स्वीकार कर लिया है । मुसलमानों ने इस याचिका का विरोध किया था । इस याचिका में याचिकाकर्ता किरण सिंह ने मांग की है कि मुसलमानों को ज्ञानवापी परिसर से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, पूरे परिसर को हिन्दुओं को सौंप देना चाहिए तथा यहां पाए गए शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए । इस पर अब २ दिसंबर को सुनवाई होगी । यह प्रकरण द्रुत गति न्यायालय में होने के कारण इस पर शीघ्र सुनवाई होकर इसका फैसला होने की संभावना है । इस पर विश्व वैदिक सनातन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि यह हमारी बडी विजय है । अब हमें आशा है कि सुनवाई में हमारी मांगें पूर्ण होंगी ।
Gyanvapi Case: Varanasi Court To Hear Plea Seeking Worship Of ‘Shivling’ Found In Mosque Complex#GyanvapiCasehttps://t.co/PenMheqyjZ
— ABP LIVE (@abplive) November 17, 2022
अगले वर्ष उच्चतम न्यायालय में पूजा स्थल कानून (प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐक्ट) के संदर्भ में भी सुनवाई होगी । यह याचिका ज्ञानवापी के संबंध में है । इसमें केंद्र सरकार को १२ दिसंबर तक शपथ पत्र प्रस्तुत करना है । तत्पश्चात जनवरी में इस पर सुनवाई होगी ।