कर्नाटक में १० सहस्र ८८९ मस्जिदों पर भोंपू लगाने की अनुमति

केवल ३ सहस्र मंदिरों पर ही भोंपू लगेंगे  !

बेंगलुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक में भाजपा सरकार ने राज्य में १० सहस्र ८८९ मस्जिदों पर भोंपू लगाने के लिए पुन: अनुमति दी है । राज्य पुलिस कार्यालय में पूरे राज्य के मंदिर, मस्जिद तथा चर्च आदि द्वारा १७ सहस्र ८५० प्रार्थनापत्र आए थे । इनमें उपर्युक्त १० सहस्र ८८९ मस्जिदें, ३ सहस्र मंदिर तथा १ सहस्र ४०० चर्च को भोंपू लगाने की अनुमति दी गई है । यह अनुमति केवल २ वर्षाें के लिए दी गई है ।

इस वर्ष के आरंभ में हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों द्वारा मस्जिदों पर सुबह ऊंची आवाज में भोंपुओं के माध्यम से अजान की आवाज आने के विरुद्ध आंदोलन किया गया था । मस्जिदों द्वारा नियमभंग किए जाने का कारण बता कर मस्जिदों के ऊपर से भोंपू निकालने की मांग की गई थी तथा हिन्दुओं के मंदिरों पर सुबह ५ बजे से भोंपू लगा कर मंत्रजाप, आरती आदि लगाने का आवाहन किया गया था । तत्पश्चात राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को अनुमति देने का आदेश दिया था । पश्चात पुलिस में इसके लिए भारी मात्रा में प्रार्थनापत्र आने के कारण पुलिस द्वारा उन्हें अनुमति दी गई है । सुबह ६ से रात्रि १० की कालावधि में ही भोंपू लगाने की अनुमति होगी तथा सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आवाज की मर्यादा रखनी पडेगी ।

ध्वनि के स्तर की कार्यवाही होनी चाहिए ! – भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान सचिव सी.टी. रवि ने कहा, ‘हमने कहा है कि नियम का पालन करना चाहिए । सर्वोच्च न्यायालय ने भोंपू के उपयोग के संदर्भ में मार्गदर्शक तत्त्व निश्चित किए हैं । यद्यपि अनुमति दी है, तब भी (ध्वनि के मापन की इकाई) स्तर कितना है ? हमारी इच्छा है कि इन बातों पर कार्यवाही होनी चाहिए ।

संपादकीय भूमिका

  • देश में बहुसंख्यक हिन्दू तथा उनके धार्मिक स्थल अधिक होते हुए भी अल्पसंख्यक मुसलमानों की मस्जिदों की तुलना में मंदिरों पर भोंपुओं की संख्या अल्प कैसे है ? हिन्दुओं के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है !
  • ‘अनुमति प्राप्त होने पर मस्जिदों द्वारा उस संदर्भ में नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं ?’, क्या पुलिस इस पर ध्यान रखेगी ? ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है ! यदि ध्यान नहीं रखा, तो हिन्दुओं के संगठनों के लिए इस पर ध्यान देना अपरिहार्य होगा !