केरल बंद अवैध ! – केरल उच्च न्यायालय

तिरुवनतपुरम् (केरल) – केरल में पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा २३ सितंबर को किए बंद के समय हुई हिंसा की केरल उच्च न्यायालय ने स्वयं ध्यान देते हुए कहा कि, ‘सार्वजनिक संपत्ति की हानि को सहन नहीं किया जा सकता’ । ‘इस प्रकार से कोई भी बंद नहीं कर सकता । यह बंद अवैध है’, ऐसा उच्च न्यायालय ने कहा है ।

साथ ही न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर कठोर कार्यवाही करने का आदेश भी न्यायालय ने राज्य प्रशासन को दिया है । न्यायालय सरकार को बताया कि, ‘किसी भी प्रकार की संभावित हिंसा रोकने के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिएं’ ।