गोवा के एक रेस्टोरेंट का प्रकरण
नई दिल्ली – केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी लडकी पर गोवा के एक रेस्टोरेंट के प्रकरण में किए गए आरोप पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के नेताओं को फटकारते हुए इस संबंध में किया गया ट्वीट २४ घंटे में निकालने का आदेश दिया है । यह रेस्टोरेंट स्मृति ईरानी और उनकी लडकी का है और इसमें अवैध ढंग से मद्यालय चलाए जाने का आरोप कांग्रेस के नेताओं ने किया था । स्मृति ईरानी ने इस आरोप को नकारते हुए कांग्रेस नेताओं के विरोध में मानहानि का दावा प्रविष्ट किया है । न्यायालय ने कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, पवन खेरा और नेट्टा डिसूजा को समन्स भेजकर उन्हेंं १८ अगस्त को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है । ‘यदि कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट नहीं निकाला, तो ट्विटर को इसे निकालना पडेगा, ऐसा भी न्यायालय ने स्पष्ट किया ।
#IllegalBarRow: Delhi HC asks Congress leaders Jairam, Khera and 1 other to delete social media posts on Smriti Irani’s daughter https://t.co/V819yZDH2O
— The Times Of India (@timesofindia) July 29, 2022