नई देहली – भारत के बैंकों के सहस्रों करोड रुपयों की धोखाधडी करने के पश्चात विदेश भाग गए उद्योगपति विजय माल्या को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय का अवमान करने के प्रकरण में ४ माह के कारावास के साथ ही २ सहस्र रुपयों के भुगतान का दंड सुनाया । माल्या द्वारा कुटुंबियों को भेजे गए ३१ करोड ७५ लाख ४२ सहस्र रुपये लौटाने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है ।
#BREAKING Supreme Court sentences Vijay Mallya to 4 months imprisonment and fine of Rs 2000 for contempt of court. https://t.co/nF3Vv4k1mL
— Live Law (@LiveLawIndia) July 11, 2022