नई दिल्ली – देशद्रोही कानून की धाराओं पर पुनर्विचार और जांच करने का निर्णय हमने लिया है । इस कारण जब तक हम जांच नहीं करते, तब तक इस मामले की सुनवाई न करें, ऐसी विनती केंद्र सरकार ने देशद्रोह से संबंधित एक मामले में उच्चतम न्यायालय में की है । उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए गए प्रतिज्ञापत्र में केंद्र सरकार ने कहा है कि, देशद्रोह के भारतीय दंड संहिता की धारा ‘१२४ अ’ की वैधता की जांच और पुनर्विचार किया जाएगा ।
Sedition Law : राजद्रोहाच्या कलमाबाबत केंद्र सरकार पुनर्विचार करणार, सर्वोच्च न्यायालयात माहितीhttps://t.co/6Al6jsy1k4
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— Lokshahi News (@news_lokshahi) May 9, 2022