सरकारी कर्मचारी इरफान शेख की जमानत की अरजी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नकार दी !

१ सहस्रों लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का मामला

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – १ सहस्र लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित कर भारत के विरुद्ध युद्ध छेडने के आरोपी इरफान शेख ,इस केंद्र सरकार के कर्मचारी की जमानत की अरजी इलरूेण ने हाल ही में निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने लक्ष्मणपुरी केदंगा आतंकवाद विरोधी दल के (‘ए.टी.एस.’ के) विशेष न्यायाधीशों ने अक्टूबर २०२१ में दिए आदेश को जारी रखते हुए शेख को जमानत देने से नकार दिया ।

आरोपी इरफान शेख और यहआरोपी उमर गौतम ने कुछ देशद्रोही घटक और आई.एस.आई. इस पाक की गुप्तचर संस्था के इशारे पर विदेशों से पैसा लेकर लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित कर भारत के विरोध में युद्ध छेडकर सबूत जांच करने वाले अधिकारियों को मिले थे । आरोपियों ने एक गुट तैयार कर अगभग १ सहस्र लोगों का धर्म परिवर्तन किया था ।

 

‘सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और शोध केंद्र’ में कार्यरत था इरफान शेख !

आरोपी इरफान शेख ‘सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और शोध केंद्र, नई दिल्ली’ में दुभाषिये के रुप में कार्यरत था । शेख ने अपने पद का दुरूपयोग कर मूकबधिर लोगों का धर्मपरिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जांच में सिद्ध हुआ है ।