वर्ष २०२१ में न्यायालय ने याचिका नकार दी थी !

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित श्रीकृष्णजन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद को ‘श्रीकृष्णजन्मभूमि’ ऐसी मान्यता देने की मांग के लिए प्रविष्ट की गई याचिका पुन: सुनवाई के लिए ली है । इसके पहले १९ जनवरी २०२१ में ऐसी मांग करने वाली याचिका नकार दी गई थी । अब इस याचिका पर अगली सुनवाई २५ जुलाई के दिन होने वाली है । इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद हटाकर वहां श्रीकृष्णजन्मभूमि मंदिर बनाए, यहां की संपूर्ण भूमि हिन्दुओं को दें, साथ ही इसके लिए ‘जन्मस्थान ट्रस्ट’ बनाएं, ऐसी मांगें इस याचिका में की गई हैं ।
मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग की याचिका पर सुनवाई 25 जुलाई कोhttps://t.co/vTtpwhxRpa
— NBT Uttar Pradesh (@UPNBT) March 12, 2022
कंस ने भगवान श्रीकृष्ण के मां-पिता को कारागृह में डाला था । वहीं पर श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था । यही स्थान अभी की ईदगाह मस्जिद है, ऐसा याचिका में कहा गया है । मुगलों के समय में वहां मंदिर गिराकर वहां ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी । इस स्थान पर पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई और सर्वेक्षण करने की मांग भी की गई है ।
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