उच्चतम न्यायालय ने सी.बी.आई. जांच का विरोध करने वाली याचिका वापस की
तंजावर (तमिलनाडु) – के एक कॉन्वेंट विद्यालय में पढने वाली लावण्या इस हिन्दू छात्रा द्वारा ईसाई धर्म न स्वीकारे जाने पर उसे प्रताडित करने से उसके द्वारा आत्महत्या करने की घटना हुई थी । मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से (सी.बी.आई. से) जांच की जाएगी । ‘यह जांच रोकी जाए’, ऐसी मांग उच्चतम न्यायालय में की गई थी । इस पर निर्णय देते हुए न्यायालय ने यह मांग अस्वीकार की, साथ ही तमिलनाडु पुलिस को ‘उन्होंने इससे संबंधित जमा किए सबूत और अन्य जानकारी सी.बी.आई.को सौंपनी चाहिए’, ऐसा आदेश भी दिया है ।
Supreme Court refuses to interfere in Madras HC order to transfer Lavanya Suicide Case to CBI, quashes TN govt’s pleahttps://t.co/8bvJHnXFQe
— OpIndia.com (@OpIndia_com) February 14, 2022