कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय ने मना किया

नई दिल्ली – कर्नाटक में हिजाब के मामले में प्रविष्ट की गई याचिका पर उच्चतम न्यायालय में ११ फरवरी के दिन पुन: सुनवाई हुई । ‘हम सही समय पर इस याचिका पर सुनवाई करेंगे । आप इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं’, ऐसा न्यायालय ने कहा । इसके पहले न्यायालय ने इस पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया था । कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरोध में, अर्थात् निर्णय आने तक धार्मिक पोषाक पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के विरोध में काँग्रेस नेता बी.वी. श्रीनिवास राव ने यह याचिका प्रविष्ट की थी ।

Chief Justice N.V. Ramana on Friday orally told the counsel of a petitioner, challenging the Karnataka High Court interim order in the Hijab matter, to think whether it is proper to bring the issue at the national level. https://t.co/682sLxnKSU
— IBTimes 🇮🇳 (@ibtimes_india) February 11, 2022
मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को बताया कि, यह मामला बडे पैमाने पर ना फैलाएं । आप इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं । आप इस पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय की राह देखें । हम सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए बैठे हैं । इस मामलें में उचित समय पर हमारी ओर से हस्तक्षेप किया जाएगा । इस पर उचित समय पर सुनवाई होगी । कर्नाटक में क्या चल रहा है, यह हम देख रहे हैं ।
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