पात्रता शर्तों को पूरा न करने का परिणाम !
नई दिल्ली – ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ यह मदर तेरेसा द्वारा स्थापित की हुई संस्था का ‘विदेशी अंशदान (नियमन) कानून’ अनुसार (‘एफ.सी.आई.’ नुसार) हुए पंजीकरण का नवीनीकरण करने के विषय की अरजी पात्रता शर्तों को पूरा ना करने के कारण और कुछ प्रतिकूल जानकारी मिलने के कारण २५ दिसंबर को नकार दी गई । यह जानकारी केंद्रीय गृहमंत्रालय ने दी है । ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ संस्था का कोई भी बैंक खाता गृहमंत्रालय ने फ्रीज नहीं किया है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने ही संस्था द्वारा की विनती पर ये खाते फ्रीज किए हैं, ऐसा भी गृहमंत्रालय ने स्पष्ट किया है । बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को ठीक क्रिसमस के समय मदर तेरेसा की संस्थाओं के सभी बैंक खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया था । इस पर गृहमंत्रालय ने तत्परता से स्पष्टीकरण दिया ।
FCRA renewal application of Mother Teresa's charity rejected; didn't freeze bank accounts: MHA https://t.co/oaP5nIjwbs pic.twitter.com/R3hYWChxnT
— The Times Of India (@timesofindia) December 27, 2021